Parimarjan Portal Bihar 2024 | बिहार डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल @parimarjan.bihar.gov.in

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Parimarjan Portal Bihar 2024: बिहार सरकार की ओर से जमीनी विवाद से जुड़े दाखिल खारिज और जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल (डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल) लांच किया गया है। इस Bihar Parimarjan Portal की मदद से भू-धारी दाखिल खारिज या जमाबंदी में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान या किसी भी तरह के सुधार के लिए आप Parimarjan Portal Bihar पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आप भी (Parimarjan Portal Bihar 2024) parimarjan.bihar.gov.in की मदद से बिहार में किसी भी तरीके का कोई जमीन या प्रॉपर्टी है और उसका खाता खेसरा रकवा लगान या रैयत नाम का नाम गलत दिखा रहा है या ऑनलाइन अपडेट नहीं है तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए परिमार्जन की वेबसाइट से घर बैठे ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं।

Contents

जमाबंदी क्या होता है?

“जमाबंदी” का अर्थ है किरायेदारों के लेजर रजिस्टर में सभी किरायेदारों को आवंटित पृष्ठ को दर्शाने वाला एक नंबर, जहां उनके किरायेदारी के विवरण के साथ-साथ किराए और उपकर की मांग और संग्रह की प्रविष्टियां की जाती हैं।

Parimarjan Portal Bihar | बिहार डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल

Parimarjan Portal Bihar 2024 – Highlights

आर्टिकल का नाम बिहार दाखिल खारिज-जमाबंदी सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल
विभाग का नाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार
राज्य बिहार
साल 2024
उदेश्य रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान में सुधार
लाभार्थी बिहार के निवासी
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन आवेदन
ऑफिसियल वेबसाइट वेबसाइट parimarjan.bihar.gov.in

बिहार दाखिल खारिज-जमाबंदी सुधार के लिए आवश्यक कागजात

  • विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
  • दाखिल-ख़ारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति
  • शुद्धि-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  • भू-लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  • रिविजनल/ कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  • विहित प्रपत्र में स्वघोषणा

ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांत जमाबंदी में सुधार हेतु Parimarjan Bihar

  • क्रेता, विक्रेता, जमाबंदी रैयत, खतियानी रैयत आदि के नाम के त्रुटि लोप से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार।
  • लगान राशि एवं चौहद्दी से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार।
  • उसके बाद सभी दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करें और Upload करे, और सभी सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपको रिसीविंग मिल जायगा जिसे आप ट्रैक कर सकते है की कहा तक आपका आवेदन गया है।

किसके नाम पर कितनी जमीन

अगर आप पता करना चाहते है कि किसके नाम कितनी जमीन है तब इसे ऑनलाइन देख सकते है। सभी राज्य के राजस्व विभाग ने आधिकारिक वेब पोर्टल उपलब्ध है। वहां पर online जमीन की जानकारी जैसे – भूलेख, भू नक्शा, खाता खतौनी नकल आदि रिकॉर्ड चेक कर सकते है। इसके साथ ही आप ये भी जान सकते है कि जमीन किसके नाम पर है।

खसरा और खतौनी में अंतर

खसरा भूमि इकाई को आवंटित संख्या है, जबकि खतौनी कृषि भूमि के मालिकों को आवंटित संख्या है । खसरा और खतौनी के बीच एक और अंतर यह है कि खसरा भूमि की एक इकाई का रिकॉर्ड है। हालाँकि, खतौनी में कई इकाइयों के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं।

बिहार में खतियान के प्रकार

खतियान मुख्य रूप से छः प्रकार के होते हैं जो निमन्लिखित हैं। khatiyan ke prakar. रैयती खतियान सामान्य भूमिधारियों का विवरण जिस खतियान में लिखा रहता हैं उसे रैयती खतियान कहा जाता हैं?

अंग्रेजी में भूमि पट्टा को क्या कहते हैं?

भारत सरकार द्वारा जारी, एक भूमि पट्टा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें संपत्ति के मालिक का विवरण होता है। ‘ अधिकारों का रिकॉर्ड ‘ के रूप में भी जाना जाता है, विवाद के मामले में पट्टों को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑनलाइन अपना खाता खसरा नंबर या संख्या कैसे जाने?

  • बिहार lrc.bih.nic.in पोर्टल केेेे होम पेज पर जाएं।
  • मैप में जिले के नाम पर क्लिक करें।
  • अपना प्रखंड एवं अंचल के नाम पर क्लिक करें।
  • गांव एवं मौजा का नाम दर्ज करें।
  • अपनी जमीन का खाता खसरा नंबर जाने।
  • अधिकार अभिलेख नकल रिपोर्ट देखें।

Bihar जमीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे देखें?

जमीन का पुराना रिकार्ड कैसे देखें? सबसे पहले आपको बिहार की राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ है। इस ऑफिशल वेबसाइट पर आपको कई विकल्प मिलेंगे जिसमें से आप bhumi jankari services में view registered document के विकल्प को सिलेक्ट कर लें।

रजिस्ट्रेशन और पट्टा में अंतर

पट्टा पंजीकरण एक कानूनी दस्तावेज है जो यह दिखाने के उद्देश्य से कार्य करता है कि उल्लिखित भूमि का मालिक कौन है और सरकार द्वारा जारी किया गया है ताकि भविष्य में स्वामित्व पर कोई विवाद न हो । पट्टा मूल रूप से अधिकारों का रिकॉर्ड है और इसलिए, जैसे ही आप जमीन खरीदते हैं, इसे प्राप्त करना बेहतर होता है।

मकान की रजिस्ट्री कैसे निकाले?

  • igrsup.gov.in वेबसाइट को ओपन करें।
  • सम्पत्ति विवरण विकल्प को चुनें।
  • ग्रामीण एवं शहरी सेलेक्ट करें।
  • जिला, तहसील, गांव एवं खसरा चुनें।
  • खाता विवरण को सेलेक्ट करें।
  • ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक करें।

जमीन का नक्शा कैसे ठीक करें?

  • सबसे पहले जमीन का नक्शा देखने की वेबसाइट को खोलें।
  • अपना जिला, तहसील, हल्का एवं गाँव नाम सेलेक्ट करें।
  • स्क्रीन में दिए गए मैप में अपने जमीन का खसरा नंबर चुनें।
  • बाएं तरफ मैप रिपोर्ट खुल जाने के बाद Nakal विकल्प को चुनें।
  • अपने जमीन का नक्शा देखें।

क्या दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है?

वहीं अगर प्रॉपर्टी की बिक्री करने वाले को उस संपत्ति की पूरी कीमत नहीं मिल पाई है तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज करा करके इसका दाखिल खारिज रुकवा सकता है और ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी।

बिहार जमाबंदी रैयतों के डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु आवेदन प्रक्रिया:

  • parimarjan.bihar.gov.in वेबसाइट पर अपना आवेदन पोस्ट करें लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, ई-मेल का पता, मोबाइल नम्बर, इत्यादि भर कर Send OTP बटन पर क्लिक करें।
  • दिए गए मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP को भर कर Verify OTP बटन पर क्लिक करें तत्पश्चात पत्राचार का पता भरें।
  • भू-विवरणी खंड में आप जमाबंदी (जिससे संबंधित शिकायत दर्ज करानी है) का विवरण भरें।
  • परिवाद का विवरण खंड में आप संबंधित शिकायत के विषय को चुनें।
  • शिकायत के विषय से संबंधित विहित प्रपत्र में आप अपनी जमाबंदी का सही विवरण भरें।
  • आवश्यक कागज़ातों में से उपलब्ध दस्तावेज को एकत्रित कर उनको स्कैन करते हुए एक PDF फाइल का निर्माण करें।
  • इस PDF फाइल को Choose Document बटन की मदद से अपलोड करें।
  • सभी सूचनाओं को भरने के उपरांत आप Submit बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी तथा आपको एक Acknowledgement Number प्राप्त होगा कृपया इसे लिख कर अपने पास रख लें।
  • बाद में आवेदन की स्थिति जानने हेतु इसी नम्बर का प्रयोग Track Your Application में किया जायेगा।

परिमार्जन में सुधार की स्थिति कैसे चेक करे?

How To Check Status Parimarjan: बिहार भूमि सुधार विभाग Parimarjan Portal पर अगर आप जमाबंदी, खाता, खेसरा, नाम इत्यादि से संबंधित आपने Parimarjan से सुधार किया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति निम्न प्रकार से देख सकते हैं आइय जानते है आवेदन स्वीकृत हुआ या नही हुआ है:

  • सबसे पहलेआपको बिहार भूमि बिभाग के बिहार परिमार्जन पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट पर चले जाएं।
  • यहां पर जाने के बाद आपको होम पेज पर “Track Your Application” पर क्लिक करें।
  • और फिर अपना आवेदन फॉर्म संख्या डाले और Track Status पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण लिंक्स

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Parimarjan Portal Bihar Related FAQs

जमीन का परिमार्जन कैसे करे?

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार, विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र, दाखिल-ख़ारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, शुद्धि-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति, भू-लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति, रिविजनल/ कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति, विहित प्रपत्र में स्वघोषणा

परिमार्जन कितने दिन में होता है?

परिमार्जन पोर्टल पर काम की मंद गति को देख भूमि सुधार विभाग इस पर विचार कर रहा है। उम्मीद है इसके लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इस अवधि में आवेदनों का निष्पादन नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू किया तो इसमें गलतियों की भरमार हो गई।

जमाबंदी में सुधार कैसे करें?

परिमार्जन बिहार जमाबंदी | खाता-खेसरा सुधार, parimarjan.bihar.gov.in वेबसाइट पर अपना आवेदन पोस्ट करें लिंक पर क्लिक करें | अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे: नाम, ईमेल आईडी, अपना पता, मोबाइल नंबर इत्यादि भर कर Send ओटीपी बटन पर क्लिक करें, दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपीOTP को भरकर वेरीफाई बटन पर क्लिक करें |

बिहार भूमि सुधार कैसे देखें?

आवेदक को सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आधिकारिक वेबसाइट lrc.bih.nic.in पर जाना होगा। जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा। आपको अपनी स्क्रीन पर जमाबंदी पंजी खेसरा वार विवरण पर क्लिक करें ।

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